पटना. निर्माण स्थल के कामगारों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) से जोड़ा जा रहा है. इससे उनकी पूर्ण चिकित्सा देखरेख तथा रोजगार, चोट, अशक्तता, मातृत्व तथा बेरोजगारी के समय नकद हितलाभ मिल सकेगा. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने निर्माण गतिविधि को वाणिज्यिक स्थापना के रूप में मानते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की धारा 1 (5) के अंतर्गत शामिल किया है. गौरतलब है कि कर्नाटक व दिल्ली की राज्य सरकारों ने निगम से निर्माण स्थल के कामगारों को भी जोड़ने का अनुरोध किया था.
इएसआइसी से जुड़ेंगे सभी निर्माण कामगार, विज्ञापन
पटना. निर्माण स्थल के कामगारों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) से जोड़ा जा रहा है. इससे उनकी पूर्ण चिकित्सा देखरेख तथा रोजगार, चोट, अशक्तता, मातृत्व तथा बेरोजगारी के समय नकद हितलाभ मिल सकेगा. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने निर्माण गतिविधि को वाणिज्यिक स्थापना के रूप में मानते हुए कर्मचारी राज्य बीमा […]
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