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दस्तावेज नहीं, तो बसों के परमिट रद्द

बस मालिकों पर लगेगा अंकुश, एक माह का दिया गया समय पटना : राज्य परिवहन प्राधिकार (एसटीए) से स्वीकृत परमिट के बाद आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर परमिट रद्द हो जायेंगे. बस मालिकों को परमिट की स्वीकृति के बाद एक माह में दस्तावेज उपलब्ध कराना है. एक माह में दस्तावेज नहीं जमा करने पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 29, 2015 6:52 AM
बस मालिकों पर लगेगा अंकुश, एक माह का दिया गया समय
पटना : राज्य परिवहन प्राधिकार (एसटीए) से स्वीकृत परमिट के बाद आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर परमिट रद्द हो जायेंगे. बस मालिकों को परमिट की स्वीकृति के बाद एक माह में दस्तावेज उपलब्ध कराना है. एक माह में दस्तावेज नहीं जमा करने पर परमिट स्वत: रद्द हो जायेगा. परिवहन विभाग ने बस मालिकों पर अंकुश लगाने के लिए नयी व्यवस्था की है.
राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में राज्य के अंदर व बाहर चलने वाले बस का परमिट स्वीकृत होता है. अक्सर देखा गया है कि एसटीए से स्वीकृत होने के बाद बस मालिक विभाग से परमिट निर्गत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं. इससे बड़ी संख्या में परमिट लंबित रह जाता है. इस वजह से दूसरे बस मालिक को परमिट लेने का मौका नहीं मिल पाता है. बड़े ऑपरेटरों द्वारा परमिट लेकर छोटे ऑपरेटरों से बस चलाने के एवज में मनमाना रकम वसूलते हैं.
विभाग के पास सैकड़ों की संख्या में ऐसे परमिट लंबित हैं जो एसटीए से स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन आवश्यक दस्तावेज नहीं देने के कारण निर्गत नहीं हुए हैं. यहां तक कि बस मालिक द्वारा स्वीकृत हुए परमिट को निर्गत करने के लिए फीस सहित आवेदन जमा किया है, लेकिन विभाग द्वारा मांगे गये आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है.
इससे लंबे समय तक एसटीए के निर्णय का कार्यान्वयन लंबित रह जाता है. एसटीए से परमिट स्वीकृत होने के बावजूद बस मालिक द्वारा निर्गत नहीं कराने वाले परमिट की सूची विभाग की वेबसाइट पर जारी होगी. सूची में शामिल बस मालिकों को एक माह में दस्तावेज उपलब्ध कराना है.

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