सीबीएसइ एवीएन स्कूल का रिजल्ट जारी करे : हाइकोर्ट
पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसइ को निर्देश दिया है कि वह एवीएन स्कूल के रोके गये रिजल्ट को प्रकाशित करे. रोहिणी कुमारी व अन्य दो दर्जन याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 176 विद्यार्थियों का रिजल्ट सीबीएसइ ने बेवजह रोके रखा है जबकि 368 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसइ को निर्देश दिया है कि वह एवीएन स्कूल के रोके गये रिजल्ट को प्रकाशित करे. रोहिणी कुमारी व अन्य दो दर्जन याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 176 विद्यार्थियों का रिजल्ट सीबीएसइ ने बेवजह रोके रखा है जबकि 368 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी.
न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीएसइ के कार्यकलाप की जमकर खिंचाई की. सीबीएसइ की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गयी थी कि एवीएन के रिजल्ट को इसलिए रोक कर रखा गया है कि स्कूल मापदंड पर सही नहीं उतर रहा है. स्कूल को कुछ रिकार्ड भेजने का निर्देश दिया गया था, जो उपलब्ध नहीं कराया गया.
स्कूल के संरचना भी सही नहीं है. विद्यार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया उन्होंने स्कूल फीस सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं निभायी थी. इसके बाद भी रिजल्ट को रोका गया है. अदालत ने भी हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि जब गड़बड़ियां थी, तो अन्य विद्यार्थियों का रिजल्ट क्यों दिया गया? सभी का रिजल्ट रोकना चाहिए था. यह सब सीबीएसइ की तानाशाही के सिवा और कुछ नहीं है. इसके बाद मामले को निष्पादित कर दिया गया.