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तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि तीन माह बढ़ी
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर लगे प्रतिबंध की अवधि फिर तीन महीने बढ़ा दी है. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तु की अध्यक्षतावाली पीठ में हुई सुनवाई में पटना हाइकोर्ट के स्थगन आदेश पर रोक की अवधि तीन महीने बढ़ायी गयी. राज्य में तंबाकू उत्पादों पर लगी रोक […]
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर लगे प्रतिबंध की अवधि फिर तीन महीने बढ़ा दी है. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तु की अध्यक्षतावाली पीठ में हुई सुनवाई में पटना हाइकोर्ट के स्थगन आदेश पर रोक की अवधि तीन महीने बढ़ायी गयी.
राज्य में तंबाकू उत्पादों पर लगी रोक की अवधि शुक्रवार (07 अगस्त) को ही समाप्त हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राज्य में जर्दा, सुगंधित सुपारी सहित सभी धुंआ रहित तंबाकू उत्पादों पर लगी रोक अब कम से कम नवंबर तक बरकरार रहेगी.
वरिष्ठ वकीलों ने की बहस
इस केस में राजीव धवन सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने तंबाकू कंपनियों का पक्ष रखा जबकि बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील नागेंद्र राय और रुद्रेश्वर सिंह ने तंबाकू प्रतिबंध के पक्ष में तर्क रखे.
इस दौरान तंबाकू निषेध के क्षेत्र में काम कर रही संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एडुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के सदस्यों ने एनटीसीपी कानूनी सलाहकार रंजीत सिंह के साथ बिहार सरकार के वकीलों को तकनीकी सहयोग दिया.
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