चारा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट से लालू को नोटिस

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है. चारा घोटाले में झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सीबीआइ द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने यह कार्रवाई की है. चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (आरसी 20ए 96) में फैसला सुनाये जाने के बाद लालू प्रसाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2015 6:20 AM

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है. चारा घोटाले में झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सीबीआइ द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने यह कार्रवाई की है. चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (आरसी 20ए 96) में फैसला सुनाये जाने के बाद लालू प्रसाद ने हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि आरसी-20 और 64 एक ही जैसे मामले हैं. सीआरपीसी में निहित प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति एक ही तरह के मामले में अलग-अलग मुकदमे नहीं चलाये जा सकते हैं. उन्हें इसी तरह के आरोप के एक मामले में सजा सुनायी जा चुकी है

. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से इन तर्कों का विरोध करते हुए यह कहा गया था कि दोनों मामलों में आरोप समान नहीं है. साथ ही इनमें साक्ष्य भी अलग-अलग हैं. इसलिए लालू प्रसाद पर चारा घोटाले से जुड़े अन्य मामले भी चलाये जाने चाहिए़ हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद लालू प्रसाद की ओर से दी गयी दलील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने अपने फैसले में यह कहा था कि दोनों मामलों में एक को छोड़ कर सभी आरोप एक ही जैसे हैं.

इसलिए आरसी 64ए 96 में धारा 201(साक्ष्य छिपाना) के अलावा अन्य धाराओं में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए़ सीबीआइ ने हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इसी मामले में अदालत ने नोटिस जारी कर लालू को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया. लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 68ए96 में लगाये गये आरोपों को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

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