व्याख्याता नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयेाग द्वारा व्याख्याता नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से कही गयी बातों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयेाग द्वारा व्याख्याता नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से कही गयी बातों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.
कोर्ट को यह फैसला लेना है कि व्याख्याता नियुक्ति में साक्षात्कार में आयोग द्वारा घोषित 2009 के रेगूलेशन के तहत पीएचडी करने वाले आवेदकों को ही अनुमति मिलेगी या फिर कोर्ट इस रेगूलेशन के पहले पीएचडडी करने वाले सभी आवेदकों को साक्षत्कार में उपस्थित होने का अवसर दिलायेगी.
गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने 2009 के रेगूलेशन की मनक से इतर योग्यता रखने वाले आवेदकों के आवेदन लेने का आदेश दिया था. कोर्ट ने उस समय कहा था कि अभी सबके आवेदन जमा होने चाहिए. लेकिन इसका असर फैसले से प्रभावी होगा. बिहार लोक सेवा आयोग 29 सितंबर से व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आरंभ होना है.