बिहार : पूर्व प्रवर्तन अवर निरीक्षक की चल एवं अचल संपति की जब्ती का अदालत ने दिया आदेश

पटना : बिहार के भागलपुर जिले में निगरानी विभाग के एक विशेष न्यायालय ने पूर्णिया के पूर्व प्रवर्तन अवर निरीक्षक कपिल मुनी राय की 2,05,44,748 रुपये की चल एवं अचल संपति को जब्त करने का आदेश दिया है. निगरानी विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक उक्त मामले की कल सुनवाई के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 16, 2015 10:51 PM

पटना : बिहार के भागलपुर जिले में निगरानी विभाग के एक विशेष न्यायालय ने पूर्णिया के पूर्व प्रवर्तन अवर निरीक्षक कपिल मुनी राय की 2,05,44,748 रुपये की चल एवं अचल संपति को जब्त करने का आदेश दिया है. निगरानी विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक उक्त मामले की कल सुनवाई के बाद भागलपुर स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ज्योतिन्द्र कुमार सिन्हा ने कपिल मुनी राय की 2,05,44,748 रुपये की चल एवं अचल सम्पत्ति अधिहरण किए जाने का आदेश दिया.

अदालत द्वारा पारित अधिग्रहण आदेश में राय द्वारा अवैध रुप से अर्जित चल सम्पत्तियों के अतिरिक्त अचल संपत्ति के रुप में मुख्यत: पटना के शास्त्रीनगर थाना अंतर्गत एजी कॉलोनी स्थित एक चार मंजिला मकान, भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के जगदेव नगर स्थित एक तीन मंजिला मकान, पटना के शेखपुरा मुहल्ला स्थित सुचि काम्पलेक्स में एक फ्लैट तथा पटना एवं भोजपुर स्थित 6 जमीन के प्लॉट भी सम्मिलित हैं. राय द्वारा सरकारी सेवा में रहते हुए भ्रष्ट तरीके से अपने वास्तविक आय स्नेतों से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने की गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पटना के एजी कॉलोनी स्थित उनके घर की तलाशी के दौरान अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों एवं मित्रों के नाम चल एवं अचल संपत्ति के रुप में करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर उनके खिलाफ पटना स्थित निगरानी थाना में 17 अगस्त 2009 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

निगरानी ब्यूरो की ओर से कपिल मुनी राय के विरुद्ध बिहार विशेष न्यायालय अनिनियम 2009 के तहत सम्पत्ति अधिहरण के लिए राज्यसात का प्रस्ताव निगरानी के भागलपुर स्थित उक्त विशेष न्यायालय में दायर किया गया था.

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