कल्याण विभाग के प्रधान सचिव समेत दो अफसरों पर वारंट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एसएम राजू और पटना के जिला कल्याण पदाधिकारी सुरेंद्र चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की जानबूझ कर अनदेखी की और उसे अपने स्तर से बदलने की कोशिश भी की. कार्यवाहक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 24, 2015 7:01 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एसएम राजू और पटना के जिला कल्याण पदाधिकारी सुरेंद्र चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की जानबूझ कर अनदेखी की और उसे अपने स्तर से बदलने की कोशिश भी की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आपराधिक अवमाननावाद का दोषी मानते हुए गुरुवार को सुबह साढ़े 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है.
दरअसल, पटना विवि के सैदपुर छात्रावास और शिमला भवन को खाली कराने के लिए हाइकोर्ट ने पटना विवि प्रशासन को आदेश दिया था़ बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को जब बताया गया कि सैदपुर छात्रावास और शिमला भवन को खाली नहीं कराया जा सकता, तो कोर्ट की टिप्पणी थी कि पटना विवि के अधिकारी नाकाम साबित हुए हैं. कोर्ट ने एसएसपी विकास वैभव को अपने स्तर से अवैध कब्जा हटाने को कहा. कोर्ट को विवि प्रशासन की ओर से जानकारी दी गयी कि कोर्ट के आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एसएम राजू ने पटना विवि के कुलपति को 19 सितंबर को पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया था वैकल्पिक व्यवस्था होने तक दोनों भवनों को खाली नहीं कराया जाये. इसी आधार पर दोनों भवनों को खाली नहीं कराया जा सका.
इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि उसके आदेश के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कैसे प्रवेश कर सकता है. इसके पहले कोर्ट के आदेश पर पटना विवि के रजिस्ट्रार और एसएसपी उपस्थित हुए. कुलपति डा वाइसी सिम्हाद्रि बीमार रहने के कारण कोर्ट नहीं आ सके़ अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी.

Next Article

Exit mobile version