जमा कर दे होल्डिंग टैक्स, वरना जुर्माना

पटना. अगर आपने अब तक होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया है, तो एक अक्तूबर से डेढ़ फीसदी राशि जुर्माने के रूप में वसूली जायेगी. 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले को पांच प्रतिशत की छूट मिलती है. इसके बाद 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वालों को कोई छूट नहीं देने का प्रावधान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 25, 2015 8:52 AM

पटना. अगर आपने अब तक होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया है, तो एक अक्तूबर से डेढ़ फीसदी राशि जुर्माने के रूप में वसूली जायेगी. 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले को पांच प्रतिशत की छूट मिलती है. इसके बाद 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वालों को कोई छूट नहीं देने का प्रावधान है. निगम क्षेत्र में चार लाख से अधिक होल्डिंग है. इसमें अब तक 24 प्रतिशत मकान मालिक ने ही टैक्स की राशि जमा की है.

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