अररिया / पटना : हिन्दुओं के भी गौमांस खाने संबंधी टिप्पणी को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ यहां की एक अदालत में आज एक याचिका दायर कर उन पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है. नरपतगंज थाने के तहत तामगंज निवासी पिंटू कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शुक्ला की अदालत में यह मामला दायर किया है. पिंटू कुमार ने लालू प्रसाद पर आरोप लगाया है कि कुछ हिंदुओं के भी गौमांस खाने का दावा कर उन्होंने समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है.
शिकायतकर्ता ने यह चिंता भी जतायी कि प्रसाद की टिप्पणी से राज्य में कानून व्यवस्था और शांति प्रभावित हो सकती है. राजद नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं में 295 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, धर्म या धार्मिक भावनाओं को अपमानित कर किसी वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना 298 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को जानबूझकर ठेस पहुंचाना 504 शांति को भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान 505 और 506 आपराधिक भयादोहन के लिए सजा शामिल हैं.न्यायाधीश द्वारा कल इस मामले पर सुनवाई करने की संभावना है. गौमांस संबंधी टिप्पणी को लेकर पटना और मुजफ्फरपुर की अदालतों में भी लालू प्रसाद के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं.