साहनी होम्स पर 17.52 लाख का जुर्माना दूसरे भवन की करायी जायेगी नापी

पटना : अवैध बिल्डिंग को लेकर दर्ज निगरानीवाद केस की नगर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है. गुरुवार को नगर आयुक्त ने दो अवैध बिल्डिंग पर फैसला सुनाया. इसमें साहनी होम्स डेवलपर्स के रूपसपुर गांधीपुरम रोड स्थित भवन मामले में बिल्डर योगेंद्र साहनी पर जुर्माना लगाया गया. आयुक्त कोर्ट ने कहा कि दर्ज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2015 4:44 AM
पटना : अवैध बिल्डिंग को लेकर दर्ज निगरानीवाद केस की नगर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है. गुरुवार को नगर आयुक्त ने दो अवैध बिल्डिंग पर फैसला सुनाया. इसमें साहनी होम्स डेवलपर्स के रूपसपुर गांधीपुरम रोड स्थित भवन मामले में बिल्डर योगेंद्र साहनी पर जुर्माना लगाया गया. आयुक्त कोर्ट ने कहा कि दर्ज निगरानीवाद केस 18-ए/2014 मामले में बनाये जा रहे बी+जी+3 फ्लोर के भवन में काफी विचलन है. 17.52 लाख रुपये का जुर्माना लगा कर विचलन किये हिस्से का समायोजन किया जा सकता है. जुर्माने की राशि पीआरडीए कोष में जमा होगी. शेष निर्माण के लिए नक्शा दोबारा बनवाएं.
विचलन हिस्से की गणना कर बिल्डर को बताएं
वहीं, बोरिंग रोड स्थित बसंत विहार कॉलोनी में सुनील कुमार सिन्हा के भूखंड पर प्रेम श्री डेवलपर्स की ओर से अपार्टमेंट बनाया जा रहा था. इस अपार्टमेंट के निर्माण में भी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है. इसमें निगरानीवाद केस संख्या 155-ए/2013 दर्ज किया गया. इस केस पर नगर आयुक्त ने फैसला देते हुए कहा कि नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक स्थल जांच करें और विचलन किये हिस्सा की गणना कर जुर्माने की राशि बिल्डर को बताएं. साथ ही समायोजन के अतिरिक्त भी विचलन किया गया है, तो 30 दिनों के भीतर तोड़ने का आदेश दें. अगर निर्धारित समय में बिल्डर स्वयं से नहीं तोड़ता है, तो निगम खुद तोड़ेगा और खर्च राशि बिल्डर से वसूल की जायेगी.

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