सावधान! इनकी अदाओं पर लट्टू हो गये, तो लुट जायेंगे

अंग प्रदर्शन कर झांसे में लेनेवाली तीन महिलाएं पकड़ायीं पटना : पटना-हावड़ा रूट पर अगर यात्रा करते हैं, तो सावधान हो जाइये. ट्रेन यात्रा के दौरान अंग प्रदर्शन करनेवाली महिलाओं के झांसे में आये तो लुट जायेंगे. जी हां! यह पहले भोले-भाले लोगों को अपनी अदा दिखा कर गिरफ्त में लेती हैं और फिर खाने-पीने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 20, 2015 7:31 AM
अंग प्रदर्शन कर झांसे में लेनेवाली तीन महिलाएं पकड़ायीं
पटना : पटना-हावड़ा रूट पर अगर यात्रा करते हैं, तो सावधान हो जाइये. ट्रेन यात्रा के दौरान अंग प्रदर्शन करनेवाली महिलाओं के झांसे में आये तो लुट जायेंगे. जी हां! यह पहले भोले-भाले लोगों को अपनी अदा दिखा कर गिरफ्त में लेती हैं और फिर खाने-पीने के बहाने नशे का टैबलेट खिला देती हैं. फिर आपका सारा सामान व नगदी लेकर रफूचक्कर हो जाती हैं.
गिरोह की ऐसी ही तीन महिलाओं को जीआरपी ने जंकशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से गिरफ्तार किया है. जांच में पता चलता है वे दिन में नशाखाेरी करती हैं और रात में देह व्यापार का धंधा.
दशहरा पर जीआरपी द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान सोमवार को पटना जंकशन रेल थाना प्रभारी प्रमोद कुमार अपने दल-बल के साथ चेकिंग में जुटे थे. इस बीच प्लेटफॉर्म नंबर एक पर तीन महिलाएं पकड़ी गयीं. जमा-तलाशी में उनके पास से कुल 22 नशीली दवाएं, छह हाफ ब्लेड तथा 1800 रुपये नकद मिले हैं. पूछताछ में पता चला कि वे नशाखोरी करती हैं. पूछताछ में और भा खुलासे की उम्मीद है.
झांसे में लेकर देती थीं नशा
जीआरपी को पूछताछ में गिरफ्तार महिलाओं ने यह भी बताया कि वे सब चलती ट्रेन में अपनी अदाओं से आम यात्रियों को झांसे में ले लेती थीं अौर फिर बिस्कुट या मिक्चर में नशीला टैबलेट का पाउडर मिला कर खिला देती थीं. नशा चढ़ते ही यात्री बदहवास हो जाते थे और गैंग की महिला सदस्य सामान लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाती थी. महिलाओं ने बताया कि अंग प्रदर्शन के लिए उनके पहनावे भी अलग होते हैं.
देह व्यापार के धंधे में भी लिप्त
जीआरपी के अनुसार गिरफ्तार महिलाएं देह व्यापार का काम भी करती थीं. पकड़ी गयी महिलाओं में अनीता देवी (25 वर्ष, पति राहुल देव), नूरजहां (23 वर्ष, पति सलीम मियां), पूनम देवी (28 वर्ष, पति बनारसी गिरी गोसाई) हैं. इनके खिलाफ धारा 414/401, 08/22 एनडीपीएस एक्ट एवं 137/145/147 रेलवे अधिनियम के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है.

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