अब प्राइवेट छात्र-छात्राएं नहीं दे पायेंगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा

पटना : इस बार स्कूलों से प्राइवेट छात्र-छात्राएं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं दे पायेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राइवेट छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाया दी है. हालांकि स्कूल के अनुसार डीइओ द्वारा इसका केवल मौखिक आदेश दिया गया है. हालांकि स्कूलों के अनुसार ऐसा करना शिक्षा विभाग के अधिनियम 2003 के खिलाफ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 30, 2015 5:41 AM
पटना : इस बार स्कूलों से प्राइवेट छात्र-छात्राएं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं दे पायेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राइवेट छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाया दी है. हालांकि स्कूल के अनुसार डीइओ द्वारा इसका केवल मौखिक आदेश दिया गया है.
हालांकि स्कूलों के अनुसार ऐसा करना शिक्षा विभाग के अधिनियम 2003 के खिलाफ है.
इसकेतहत 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना है. वहीं, बिहार बोर्ड के अधिनियम 1964 और धारा चार के तहत राज्य में प्राइवेट बच्चे स्कूलों से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा दे सकते हैं. बावजूद इसके ऐसे नियम लागू कर प्राइवेट छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है. अचानक से इस तरह के नियम लागू करने से बच्चों का साल बरबाद हो जायेगा. साथ ही वे अब केवल बिहार ओपेन स्कूलिंग से ही आगे की पढ़ाई कर पायेंगे.
फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
प्राइवेट बच्चों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गयी है. इससे फर्जी तरीके से बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पायेंगे. कई बार स्कूल प्राइवेट बच्चों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं.
डा़ अशोक कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पटना

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