अब बिना डाक खाता के भी राशि का होगा भुगतान
अब बिना डाक खाता के भी राशि का होगा भुगतानएनआरआइ व बैंकिंग संस्थानों को मिलेगी छूट संवाददाता, पटना एनएससी, किसान विकास पत्र समेत अन्य योजनाओं में निवेश की राशि मैच्यूरिटी होने के बाद बिना डाक खाता के भी भुगतान हो सकेगी. डाक विभाग ने नियमों में ढील कर दी है. एक माह पहले तक ऐसे […]
अब बिना डाक खाता के भी राशि का होगा भुगतानएनआरआइ व बैंकिंग संस्थानों को मिलेगी छूट संवाददाता, पटना एनएससी, किसान विकास पत्र समेत अन्य योजनाओं में निवेश की राशि मैच्यूरिटी होने के बाद बिना डाक खाता के भी भुगतान हो सकेगी. डाक विभाग ने नियमों में ढील कर दी है. एक माह पहले तक ऐसे खातों की राशि का भुगतान बिना डाक खाता के नहीं किया जा रहा था. ऐसे मामलों में एनआरआइ, बैंकिंग संस्थानों को इसमें छूट मिलेगी. उन्हें बिना डाक खाता के चेक के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा. यही नहीं, विशेष परिस्थिति में पोस्ट मास्टर की अनुमति के बाद अन्य लोगों को भी इसमें छूट मिल सकेगी. यह था पहले नियम : पहले ऐसी योजनाओं की राशि मैच्योर होने के बाद लोगों को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता था. एक माह पूर्व नियम लाया गया कि ऐसी सभी राशि का भुगतान डाक बचत खाता के माध्यम से होगा, लेकिन इसमें काफी परेशानी होने लगी. खासकर एनआरआइ व बैंकिंग संस्थान को. कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पहले ऐसी योजनाओं में निवेश किया था, लेकिन अब वे एनआरआइ हो गये. यही नहीं, कई बैंकिंग संस्थानों के पास ऋण लिये गये लोगों के कागजात बैंक में जमा हैं. ऐसे संस्थानों व एनआरआइ का डाक खाता खाेलने में परेशानी है. एनआरआइ, बैंकिंग संस्थानों को बिना डाक खाता के भी भुगतान किया जा सकेगा. नियमों में ढील कर दी गयी है. नरसिंह महतो, चीफ पोस्ट मास्टर, जीपीओ