निगरानी थानाध्यक्ष के खिलाफ वारंट
निगरानी थानाध्यक्ष के खिलाफ वारंट – अदालत के आदेश के 21 महीनों के बाद भी नहीं पेश की संचिकान्यायालय संवाददाता, पटनानिगरानी एक के विशेष जज राघवेंद्र कुमार सिंह की अदालत द्वारा जब्त किये गये अभिलेख को अदालत के निर्देश के बावजूद पेश न करने पर निगरानी थानाध्यक्ष शिव कुमार झा के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती […]
निगरानी थानाध्यक्ष के खिलाफ वारंट – अदालत के आदेश के 21 महीनों के बाद भी नहीं पेश की संचिकान्यायालय संवाददाता, पटनानिगरानी एक के विशेष जज राघवेंद्र कुमार सिंह की अदालत द्वारा जब्त किये गये अभिलेख को अदालत के निर्देश के बावजूद पेश न करने पर निगरानी थानाध्यक्ष शिव कुमार झा के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट निर्गत किया गया है. उक्त मामला वर्ष 1985 में दर्ज हुआ था. इसमें अभियुक्त राज्य धार्मिक न्यास परिषद के तत्कालीन प्रधान लिपिक श्रीराम कुमार ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने 85-86 में मामले के परिवादी से जमीन के दाखिल-खारिज के नाम पर 500 रुपये घूस की मांग की थी. उक्त मामले में निगरानी द्वारा छह दिसंबर, 1985 को एक संचिका जब्त की थी, जिसे अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अदालत ने उक्त संचिका को प्रस्तुत करने के लिए 21 फरवरी, 2014 को आदेश दिया था. इसके बाद भी अदालत के कई बार निर्देश दिये, लेकिन संचिका पेश नहीं की गयी, तब गुरुवार को अदालत ने कठोर कदम उठाते हुए वारंट निर्गत किया.