डप्टिी मेयर व्यवस्स्था मामले में जोड़…..

डिप्टी मेयर व्यवस्स्था मामले में जोड़…..संवाददाता, पटना सरकारी वाहनों को छोड़ कर निर्वाचन स्थल के सुरक्षा घेरे के अंदर किसी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वार्ड पार्षदों को अपने साथ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत निर्वाचन प्रमाण पत्र या फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा. इसके बगैर किसी को भी बैठक में भाग लेने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2015 9:36 PM

डिप्टी मेयर व्यवस्स्था मामले में जोड़…..संवाददाता, पटना सरकारी वाहनों को छोड़ कर निर्वाचन स्थल के सुरक्षा घेरे के अंदर किसी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वार्ड पार्षदों को अपने साथ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत निर्वाचन प्रमाण पत्र या फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा. इसके बगैर किसी को भी बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी. बाहरी सुरक्षा घेरा के अंदर किसी प्रकार का शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल या कैमरा आदि नहीं ले जा सकेंगे. किसी भी पार्षद को सुरक्षा घेरे के अंदर अंगरक्षक ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परिणाम के बाद किसी प्रकार के विजय जुलूस पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहेगा.

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