चुनाव से शैक्षणिक माहौल नहीं हो प्रभावित : हाइकोर्ट

चुनाव से शैक्षणिक माहौल नहीं हो प्रभावित : हाइकाेर्टएएन कालेज परिसर में मतगणना कराने का मामला विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा है कि अब चुनाव के दौरान किसी भी हाल में शैक्षणिक संस्थाओं में पठन-पाठन का काम बाधित नहीं होना चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2015 11:07 PM

चुनाव से शैक्षणिक माहौल नहीं हो प्रभावित : हाइकाेर्टएएन कालेज परिसर में मतगणना कराने का मामला विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा है कि अब चुनाव के दौरान किसी भी हाल में शैक्षणिक संस्थाओं में पठन-पाठन का काम बाधित नहीं होना चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बात की गारंटी करे कि किसी भी हाल में पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए. पटना के एएन कालेज परिसर में मतगणना के लिए आरक्षित कराने के खिलाफ दायर लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान एएन कालेज प्रशासन की ओर से कहा गया कि कालेज प्रशासन नहीं चाहता था कि उसकी जगह का इस्तेमाल चुनाव कार्य के लिए किया जाये. लेकिन, चुनाव आयोग ने उनकी जगह का इस्तेमाल ताे कर लिया, पर पैसे का भुगतान नहीं किया गया है. इस पर कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से तीन महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया.

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