चुनाव से शैक्षणिक माहौल नहीं हो प्रभावित : हाइकोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा है कि अब चुनाव के दौरान किसी भी हाल में शैक्षणिक संस्थाओं में पठन-पाठन का काम बाधित नहीं होना चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 3, 2015 6:37 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा है कि अब चुनाव के दौरान किसी भी हाल में शैक्षणिक संस्थाओं में पठन-पाठन का काम बाधित नहीं होना चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बात की गारंटी करे कि किसी भी हाल में पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए. पटना के एएन कालेज परिसर में मतगणना के लिए आरक्षित कराने के खिलाफ दायर लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह आदेश दिया.
एएन कालेज प्रशासन की ओर से कहा गया कि कालेज नहीं चाहता था कि उसकी जगह का इस्तेमाल चुनाव कार्य के लिए किया जाये. लेकिन, चुनाव आयोग ने उनकी जगह का इस्तेमाल ताे कर लिया, पर पैसे का भुगतान नहीं किया गया है. इस पर कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से तीन महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया.

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