राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना पटना. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त डॉ एके सिन्हा ने आवेदक को समय पर सूचना नहीं उपलब्ध कराने व सूचना उपलब्ध कराने में बिना बजह देर करने के कारण पांच लोक सूचना पदाधिकारियों पर 25-25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया. आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 11, 2015 9:42 PM

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना पटना. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त डॉ एके सिन्हा ने आवेदक को समय पर सूचना नहीं उपलब्ध कराने व सूचना उपलब्ध कराने में बिना बजह देर करने के कारण पांच लोक सूचना पदाधिकारियों पर 25-25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया. आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के एवज में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना पदाधिकारी सह आरक्षी अधीक्षक पूर्वी चम्पारण, लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुलहिन बाजार, लोक सूचना पदाधिकारी सह शाखा प्रबंधक, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शाखा, ढांका, पूर्वी चम्पारण, लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और अनावश्यक/अकारण विलम्ब करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के लोक सूचना पदाधिकारी को 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड दिया गया है, साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तिथि पर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने और संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी को आयोग द्वारा लगाये गए आर्थिक दण्ड की वसूली संबंधित कटौती पीआइओ के वेतन से करते हुए इस आशय की सूचना से आयोग कार्यालय को अवगत कराने का निदेश दिया है.

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