पटना हाई कोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द की

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, जिसे मेरिट के आधार पर चुनौती दी गयी थी, को आज रदद कर दिया.पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी और न्यायधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2015 10:09 PM

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, जिसे मेरिट के आधार पर चुनौती दी गयी थी, को आज रदद कर दिया.पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी और न्यायधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम कमख्या सिंह द्वारा गत वर्ष अप्रैल महीने में दायर एक याचिका जिसमें कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक आहर्ता का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया था पर आज अपना निर्णय सुनाते हुए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति अजहर हुसैन की नियुक्ति को रद्द किए जाने का निर्देश दिया.

खंडपीठ ने गत 14 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए इसपर अपना फैसला सुनाने की तारीख आज निर्धारित की थी.खंडपीठ ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में फिर से कुलपति के पद पर नियुक्ति किए जाने का भी निर्देश दिया.बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 14 है. 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के नाम उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में की गयी थी जो कि भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में अवस्थित है.

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