सुविधाएं घटीं, तो किराये में भी करनी होगी कटौती

बिहार में लागू होगा नया किरायेदार कानून पटना : बिहार में नया किरायेदार कानून लागू होगा. इसकी पहल शुरू हो गयी है. इस कानून के लागू हो जाने के बाद आवासीय व वाणिज्यिक भवन के मालिक जहां बिना झंझट इसे किराये पर दे सकेंगे, वहीं किरायेदारों के हक में यह होगा कि किराये का निर्धारण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 27, 2015 7:43 AM
बिहार में लागू होगा नया किरायेदार कानून
पटना : बिहार में नया किरायेदार कानून लागू होगा. इसकी पहल शुरू हो गयी है. इस कानून के लागू हो जाने के बाद आवासीय व वाणिज्यिक भवन के मालिक जहां बिना झंझट इसे किराये पर दे सकेंगे, वहीं किरायेदारों के हक में यह होगा कि किराये का निर्धारण सरकार सिलिंग के माध्यम से करेगी. मकान मालिक सिक्युरिटी मनी के नाम पर तीन माह से अधिक का किराया नहीं ले सकेंगे.
साथ ही किरायेदार सुविधा कम होने पर किराया में कमी करने की बात कर सकते हैं. ज्ञात हो कि भारत सरकार ने नया टिनेंसी एक्ट 2015 तैयार किया है जिसके प्रारूप पर बिहार सरकार से मंतव्य की मांग की गयी है. राज्य सरकार ने नया टिनेंसी एक्ट 2015 पर विधि आयोग से परामर्श मांगा है.
भारत सरकार द्वारा तैयार नया
टिनेंसी एक्ट 2015 के प्रारूप पर मुख्य
सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने
बताया कि विधि आयोग की टिप्पणी मिलने के बाद इसे भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उप शमन मंत्रालय को भेज दिया जायेगा. केंद्र सरकार द्वारा इसकी मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार इसे स्वीकार कर लेगी. प्रदेश में अभी बिहार बिल्डिंग (लीज,रेंट एंड इविक्शन) कंट्रोल एक्ट 1982 प्रभावी है. राज्य के शहरी क्षेत्र में करीब 20 लाख आवास हैं, जिसमें 10 प्रतिशत आवासों में किरायेदार रह रहे है.

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