प्रभारी कुलपतियों ने फैला रखा है आतंक
पटना: पटना हाइकोर्ट ने बीएन मंडल विवि, मधेपुरा के प्रभारी कुलपति के अधिकार को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक को तलब किया. न्यायमूर्ति मिहिर कुमार के कोर्ट ने प्रभारी कुलपति के रूटीन कार्य को छोड़ अन्य सभी आदेशों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रभारी कुलपति के कामकाज पर […]
पटना: पटना हाइकोर्ट ने बीएन मंडल विवि, मधेपुरा के प्रभारी कुलपति के अधिकार को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक को तलब किया. न्यायमूर्ति मिहिर कुमार के कोर्ट ने प्रभारी कुलपति के रूटीन कार्य को छोड़ अन्य सभी आदेशों पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने प्रभारी कुलपति के कामकाज पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने आतंक फैला रखा है. इस पर रोक लगनी चाहिए. साथ ही राज्य सरकार को कहा कि वह प्रभारी कुलपति के कार्यो की समीक्षा करे और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे.
कोर्ट ने प्रभारी कुलपति द्वारा चेक पर किशोर नाथ झा के हस्ताक्षर करने संबंधी आदेश पर भी रोक लगायी है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि विवि को पैसा खर्च करना आवश्यक हो, तो तीन सदस्यीय कमेटी की अनुमति लेकर ही ऐसा किया जा सकता है. कोर्ट ने इसके पहले प्रभारी कुलपति के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा रखी है.