जेल कक्षपाल की नियुक्ति पर रोक

पटना: पटना हाइकोर्ट ने जेल कक्षपालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने सोमवार को अनुरेखा दास व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. कोर्ट ने इसके पहले भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग को कक्षपालों की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी जानकारी देने को कहा था. लेकिन, आयोग […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 3, 2013 7:41 AM

पटना: पटना हाइकोर्ट ने जेल कक्षपालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने सोमवार को अनुरेखा दास व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.

कोर्ट ने इसके पहले भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग को कक्षपालों की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी जानकारी देने को कहा था. लेकिन, आयोग ने कोई जानकारी कोर्ट को उपलब्ध नहीं करायी. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि कक्षपालों की 1,095 सीटों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.

इनमें 50 प्रतिशत पद होमगार्ड व शेष पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किये गये थे. याचिकाकर्ता का आरोप था कि लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नहीं बुलाया और नयी बहाली के लिए रिक्तियां भी जारी कर दीं.

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