स्टोरी : ऑनलाइन जिंदगी से परेशान महिलाएं

स्टाेरी : आॅनलाइन जिंदगी से परेशान महिलाएंफेसबुक और फोन के कारण सबसे अधिक मुसीबत में पड़ रही हैं महिलायेंसाइबर क्राइम के 2,875 मामले फोन पर किये गये दर्जसंवाददाता, पटना एक ओर तकनीकों का इस्तेमाल कर लोग देश व दुनिया से पल-पल जुड़ रहे हैं, वहीं, दूसरी ओर हिंसा की घटनाएं भी उतनी ही तेजी से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 27, 2015 8:37 PM

स्टाेरी : आॅनलाइन जिंदगी से परेशान महिलाएंफेसबुक और फोन के कारण सबसे अधिक मुसीबत में पड़ रही हैं महिलायेंसाइबर क्राइम के 2,875 मामले फोन पर किये गये दर्जसंवाददाता, पटना एक ओर तकनीकों का इस्तेमाल कर लोग देश व दुनिया से पल-पल जुड़ रहे हैं, वहीं, दूसरी ओर हिंसा की घटनाएं भी उतनी ही तेजी से हो रही हैं. इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ रहा है. महिलायें भी मोबाइल व इंटरनेट के प्रयोग से देश दुनिया से जुड़ रही हैं, तो दूसरी ओर हिंसा की भी शिकार हो रही हैं. महिला हेल्पलाइन में इस साल नवंबर तक कुल 3382 मामले दर्ज किये गये हैं. इनमें 2,875 मामले साइबर क्राइम के हैं, जो फोन द्वारा दर्ज किये गये हैं. इन मामलों में फेसबुक पर गलत मैसेज करने, किसी और के नाम से एकाउंट बनाने, एमएमएस बनाने तथा फोन पर अश्लील मैसेज भेजने व बातें करने से संबंधित हैं. मात्र 507 मामले ही लिखित आवेदन द्वारा दर्ज किये गये हैं. दूसरे नंबर पर घरेलू हिंसा के मामलेसाइबर क्राइम के बाद दूसरे नंबर में घरेलू हिंसा के मामले हैं. लिखित आवेदन देकर दर्ज कुल 507 मामलों में सबसे अधिक 295 मामले घरेलू हिंसा के हैं. इसके बाद दहेज प्रताड़ना के 87 मामले और सेकेंड मैरेज के 21 मामले दर्ज किये गये हैं. 104 मामले जमीन संबंधी व अन्य विवादों के हैं. कोटइंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने साइबर क्राइम को भी तेजी से बढ़ा दिया है. प्रतिदिन दो से तीन शिकायतें महिलाएं फोन पर ही दर्ज करा रही हैं. ऐसे में महिलाओं को इसके इस्तेमाल के लिए भी सर्तक रहना होगा. प्रमिला कुमारी, परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाइन ये बरतें सावधानी सोशल साइट का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें, गुप्त जानकारी न दें. किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर नहीं दें.फर्जी मेल व एसएमएस का रिप्लाई कभी नहीं करें.अपना विजिटिंग कार्ड इधर-उधर नहीं छोड़ें. साइबर क्राइम में सजा का प्रावधान- आइटी एक्ट की धारा 66 सी के तहत पहचान को गलत तरीके से बताने पर तीन साल की सजा.- 66 ए के तहत गलत मैसेज या काॅल करने पर तीन साल की सजा.- आइपीसी की धारा 429 के तहत गलत पहचान बताकर धोखा करने पर दो साल की सजा.- धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप में सात साल की सजा का प्रावधान. किस-किस तरह के मामलेफोन से दर्ज साइबर क्राइम के मामले®2,875 घरेलू हिंसा के मामले®295 दहेज प्रताड़ना के मामले®87 सेकेंड मैरेज के मामले®21 जमीन संबंधी व अन्य विवाद®104 कुल मामले®3382 ये मामले इस साल के हैं, नवंबर 2015 तक.

Next Article

Exit mobile version