इसके अलावा कमेटी में गैर सरकारी सदस्य में प्रो दिलीप कुमार सिंह व डाॅ राजेंद्र प्रसाद सिंह चंद्रवंशी शामिल हैं. राज्य परिवहन प्राधिकार में राजस्व पर्षद के सदस्य अध्यक्ष व राज्य परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होते हैं. इसके अलावा तीन गैर सरकारी सदस्य होते हैं. गैर सरकारी सदस्य में समाजसेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता व जन प्रतिनिधि रखे जाते हैं. जानकारों के अनुसार प्राधिकार की कमेटी में पुराने लोगों को हटा कर नये लोगों को गैर सरकारी सदस्य में शामिल किये जाने की संभावना है. नयी कमेटी के गठन के लिए संचिका परिवहन मंत्री के पास है. मंत्री को इसमें निर्णय लेना है.
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परिवहन प्राधिकार का बदलेगा लुक
पटना: परिवहन विभाग में राज्य परिवहन प्राधिकार(एसटीए) का लुक बदलेगा. नयी सरकार बनने के बाद प्राधिकार के लिए पहले से गठित कमेटी में हेर-फेर होगा. राज्य परिवहन प्राधिकार की कमेटी में शामिल गैर सरकारी सदस्य बदले जायेंगे. नयी कमेटी गठन होने पर पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी व पूर्व विधान पार्षद गीता देवी का […]
पटना: परिवहन विभाग में राज्य परिवहन प्राधिकार(एसटीए) का लुक बदलेगा. नयी सरकार बनने के बाद प्राधिकार के लिए पहले से गठित कमेटी में हेर-फेर होगा. राज्य परिवहन प्राधिकार की कमेटी में शामिल गैर सरकारी सदस्य बदले जायेंगे. नयी कमेटी गठन होने पर पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी व पूर्व विधान पार्षद गीता देवी का पत्ता कट सकता है.
विभागीय मंत्री नामित करते हैं सदस्य : प्राधिकार के लिए गठित कमेटी के लिए विभागीय मंत्री सर्वेसर्वा होते हैं. उनके द्वारा गैर सरकारी सदस्य का चयन होता है.
जारी होता है वाहन का परमिट : एसटीए द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य व दो प्रमंडल से अधिक प्रमंडलों में वाहन के परिचालन हेतु परमिट जारी होता है. जबकि एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल के बीच वाहन के परिचालन के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए)परमिट जारी करती है. एसटीए कमेटी में राजस्व पर्षद के सदस्य अध्यक्ष व राज्य परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव के अलावा तीन गैर सरकारी सदस्य होते हैं. जबकि आरटीए में प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष व संयुक्त परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव के अलावा दो गैर सरकारी सदस्य होते हैं. प्राधिकार कमेटी में शामिल गैर सरकारी सदस्य को अध्यक्ष व सदस्य सचिव के साथ वाहन का परमिट निर्गत का अधिकार होता है. परमिट के लिए जमा आवेदन में किस वाहन को परमिट मिलना चाहिए या नहीं कमेटी में शामिल सदस्य तय करते है.
इसके अतिरिक्त बस स्टैंड के रख-रखाव के लिए होनेवाले कार्य में टेंडर प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार होता है.
बैठक में भाग लेने पर मिलता है टीए-डीए
प्राधिकार की बैठक में भाग लेने पर गैर सरकारी सदस्य को टीए-डीए मिलता है.
परिवहन मंत्री चंद्रिका राय ने बताया कि एसटीए व आरटीए कमेटी का गठन नये सिरे से होगा. इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा. कमेटी में काम करनेवाले को शामिल किया जायेगा. इसमें ट्रांसपोर्ट के जानकार व ऑपरेटर की समस्या के समाधन के लिए काम करनेवाले को जगह मिलेगी.
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