तेज आवाज से परेशान, तो करें डायल 100

पटना : यदि आपको रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर की तेज आवाज परेशान करे, तो तुरंत 100 नंबर पर डायल करें. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचेगी और साउंड सिस्टम जब्त कर लेगी. साथ ही संचालक पर जुर्माना भी लगायेगी. यह नियम शनिवार से प्रभावी हो गया है. इसको लेकर डीएम संजय कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 3, 2016 8:00 AM
पटना : यदि आपको रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर की तेज आवाज परेशान करे, तो तुरंत 100 नंबर पर डायल करें. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचेगी और साउंड सिस्टम जब्त कर लेगी.
साथ ही संचालक पर जुर्माना भी लगायेगी. यह नियम शनिवार से प्रभावी हो गया है. इसको लेकर डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है. उन्होंने थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि वे सिस्टम की जब्ती के बाद एफआइआर भी दर्ज करें. डीएम ने बताया कि रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर, बैंड बाजा और डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गयी है. यदि किसी मैरिज हॉल में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजते पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.
एसडीओ और सूचना जन संपर्क पदाधिकारी इसको लेकर प्रचार-प्रसार भी करेंगे. एसडीओ डीजेवालों के लाइसेंस की जांच करेंगे और बैठक करेंगे. डीजेवालों को लाइसेंस भी जारी किया जायेगा. डीएम ने कहा कि पटना में ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. इसे कंट्रोल करना आवश्यक है. मुख्य सचिव के आदेश के मद्देनजर प्रशासन ने इस नियम को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है.
प्रेशर हाॅर्न बजाया, तो एक हजार जुर्माना
यदि आप प्रेशर हाॅर्न का प्रयोग या फिर उसका व्यापार करते हैं तो सावधान हो जाएं. इस पर प्रशासन लगाम लगाने जा रहा है. प्रेशर हाॅर्न बजाते हुए पकड़े गये तो एक हजार रुपये का जुर्माना होगा और ऑनर बुक पर भी इसकी इंट्री होगी.
दोबारा यदि ऐसा करते पकड़े गये तो फिर दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा. छापेमारी के क्रम में दुकान से सभी सामग्री जब्त होगी और आइपीसी-सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत एफआइआर भी दर्ज होगी. डीएम ने बैठक में अधिकारियों को इसके खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा है.
ट्रैफिक एसपी पीके दास ने बताया कि नोटिस के दो दिनों बाद हेलमेट जांच की तरह इसके खिलाफ भी अभियान चलेगा. डीटीओ सुरेंद्र झा ने बताया कि प्रेशर हाॅर्न की खरीद-बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है. 2005 में ही जारी आदेश में कहा गया था कि इसका निर्माण बंद किया जाये और जो उल्लंघन करें मुकदमा दर्ज किया जाये.

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