पटना : नये वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार सभी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब बैंक खातो में किया जायेगा. लाभार्थियों को मिलने वाला सभी लाभ का भुगतान आरटीजीएस या एनइएफटी के माध्यम से किया जायेगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. विभागीय प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि छात्रवृति के मामले में जिस छात्र को बैंक खाता नहीं होगा, उनके लाभ की राशिा संबंधित छात्र के अभिभावक के बैंक खाता में किया जायेगा. राज्य सरकार इसे एक अप्रैल से इसे लागू करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि सभी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाये.
जिसमें वृद्धवस्था पेंशन के अलावा किसानो को मिलने वाली सब्सिडी सहित अन्य लाभ शामिल होगा. खेल कोटे से बहाल कर्मियों को प्रतििदिन दो घंटा पहले मिलेगी छुट्टी सरकार अब खिलाड़ी कोटे से बहाल राज्यकर्मियों को प्रतिदिन दो घंटा पहले छुटटी देगी. कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इसका निर्णय लिया गया. कैबिनेट सचिव ने बताया कि खेल कोटे से नियुक्त कर्मियों को प्रैक्टीस के लिए ऑफिस से प्रतिदिन दो घंटा पहले छुट्टी देने का निर्णय लिया गया है. उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने और कोचिंग के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा. खेल में बेहतर प्रदर्शन पर उन्हें अतिरिक्त वेतनवृद्धि, प्रोन्नति और 30 दिन का विशेष अवकाश का लाभ भी मिलेगा. इसके लिए उन्हें हर साल एक खेलों में शामिल होने के लिए सर्टिफिकेट देना होगा. श्री मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य सरकार की सेवाओं में सिधी भर्ती के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में दो साल की वृद्धि अब अगले आदेश तक लागू रहेगा. सरकारी सेवा में सिधी भर्ती के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में दो साल की वृद्धि की गयी है.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 से 2006 तक राज्य में काम के बदले अनाज कार्यक्रम में घोटाले की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है. इस आयोग के अध्यक्ष सेवा निवृत जस्टीश उदय सिन्हा होंगे. आयोग संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना में 2002 से 2006 के बीच पीडीएस दुकानों से अनाज के उठाव के बाद बचे अनाज वापस कराने के लिए दायित्वों का निर्धारण होगा. पुल निर्माण में विस्थापित 204 परिवारों के लिए 6.12 एकड़ जमीन अधिगृृहित राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दीघा पुल निर्माण में विस्थापित 204 परिवारों के लिए 6.12 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है.
30 साल के लीज और एक रुपये टोकन पर सभी परिवारों को तीन डिस्मिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जायेगा. इसके पूर्व कुर्जी में मिले जमीन को विस्थापितों ने लेने से इनकार कर दिया था. एक अन्य निर्णय में नगर निकायों में अनुबंघ पर नियोजित सेवानिवृत 225 माध्यमिक शिक्षकों और दो उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 9.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. नहरों, तटबंधों और सड़कों के किनारे के वन अब नहीं होगा सुरक्षित वन श्री मेहरोत्रा ने बताया कि अब नहरों, तटबंधों और सड़कों के किनारे के वन सुरक्षित नहीं होंगे. अब तक इसे सुरक्षित वन घोषित थे. सरकार के इस निर्णय से पथ निर्माण में पेड़ की कटाई की समस्या दूर होगी. उन्हेांने बताया कि इस नियम को शिथिल करने के लिए भारत सरकार से भी अनुमति लेनी हाेगी.