पटना : राज्य में सौ अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. पटना उच्च न्यायालय ने एडीजे नियुक्ति काे लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद एडीजे की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट प्रशासन को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने रास्ता खुल गया है. लिस्ट बनेगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज किया है.
पटना हाई कोर्ट प्रशासन ने अपर सत्र न्यायाधीश के निन्यानवें पदोें के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाा का आयोजन किया था. इसमें मुख्य परीक्षा में 10 सवाल गलत पाये गये थे. कोर्ट के निर्देश पर बाद में 10 सवाल को हटा कर मेघा सूची तैयार करने को कहा गया था. लेकिन, याचिकाकर्ता परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे. कोर्ट द्वारा याचिका खारिज कर दिये जाने के बाद अब परीक्षा परिणाम जारी हो सकेगा.