संवाददाता, पटना राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही यानी अप्रैल से जून 2024 तक तीन महीनों के लिए सरकारी कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और संबंधित फंड पर 7.1% ब्याज दर देने की घोषणा की है. वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी हर तीन महीने में सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ और संबंधित भविष्य निधि के लिए ब्याज दर में संशोधन करता है. केंद्र की तरह ही बिहार में भी पिछली 17 तिमाहियों से ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है.जीपीएफ के तहत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विशेष सेवानिवृत्ति बचत का साधन है, अभिदाता को अपने कुल वेतन का न्यूनतम 6% अंशदान करना होता है, तथा अधिकतम अंशदान वेतन का 100% तक हो सकता है. सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) : जीपीएफ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए चलाई जाने वाली बचत-सह-सेवानिवृत्ति योजना है. जीपीएफ उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है जो 2004 से पहले सेवा में शामिल हुए थे. सेवानिवृत्ति या समय से पहले सरकारी सेवा छोड़ने पर कोई भी व्यक्ति जीपीएफ राशि निकाल सकता है. ग्राहकों को 15 साल की सेवा के बाद आंशिक रूप से राशि निकालने की भी अनुमति है.
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