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बिहार में समोसा बना सेलिब्रेटेड लग्जरी खाना, लगा टैक्स

पटना : अब प्रदेश में बालू, कीमती कपड़े, साड़ी, मिठाई और दालमोट व समोसा समेत 12 वस्तुएं महंगी हो जायेगी. राज्य सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुल 12 सामानों पर नये सिरे से कर लगाने का फैसला किया है. उपभोक्ताओं को पांच सौ रुपये प्रति मीटर से अधिक कपड़े, दो हजार से अधिक […]

पटना : अब प्रदेश में बालू, कीमती कपड़े, साड़ी, मिठाई और दालमोट व समोसा समेत 12 वस्तुएं महंगी हो जायेगी. राज्य सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुल 12 सामानों पर नये सिरे से कर लगाने का फैसला किया है. उपभोक्ताओं को पांच सौ रुपये प्रति मीटर से अधिक कपड़े, दो हजार से अधिक मूल्य की साड़ी, पांच सौ रुपये प्रति किलो से अधिक दर की मिठाई, आटा-बेसन- मैदा व सूजी से निर्मित नमकीन पर अब साढ़े तेरह प्रतिशत कर देना होगा.

ऑटो पार्टस भी महंगे

गौरतलब हो कि अभी तक इन वस्तुओं पर कोई कर नहीं लग रहा था. सभी प्रकार की यूपीएस पर लगने वाले पांच प्रतिशत वैट को बढ़ा कर साढ़े तेरह प्रतिशत कर दिया गया है. इनवर्टर को भी इसी दायरे में रखा गया है. राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इसकी सहमति प्रदान की गयी. कैबिनेट नेऑटो पार्टस, बैटरी की बिक्री पर लगने वाले कर को भी बढ़ाया गया है. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य में विकास कार्य को तेज करने के राज्य सरकार लिए प्रति वर्ष राजस्व संग्रह में वृद्धि करती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए अतिरिक्त श्रोत की पहचान कर टैक्स की व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है. इसके लिए मूल्य वर्धित कर के नियमावली में संशोधन किया गया है जो इस प्रकार है.

कपड़ा भी महंगा

पांच सौ रुपये प्रति मीटर से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के कपड़े और देा हजार रुपये से अधिक मूल्य की सभी प्रकार की साड़ी के विक्रय पर 13.3 प्रतिशत कर लगेगा. अब तक इन सामग्रियों पर कर का प्रावधान नहीं है. पांच सौ रुपये प्रति किलो से अधिक मूल्य के सभी प्रकार की मिठाइयों के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधन. अब तक इन सामग्रियों पर कोई कर नहीं देना पड़ता था. आटा, मैदा, सूजी, अथवा बेसन से बनेपैक्ड ब्रांडेड तथा संरक्षित नमकीन जिसमें समोसा, नमकीन, कचौड़ी और पैक्ड ब्रांडेड और संरक्षित चनाचूर, भुजिया, दालमोट, तले हुए आलू चिप्स और नमकीन मुंगफली के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत कर देना होगा.

इनवर्टर पर बढ़ा टैक्स

सभी प्रकार के यूपीएस के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है. अब तक यूपीएस पर कर का प्रावधान नहीं था, पर व्यवसायियों द्वारा इनवर्टर को भी यूपीएस की श्रेणी में रखकर बिना कर का बेचा जाता था. अब यूपीएस और इनवर्टर पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान कर दिया गया है. सूखा मेवा पर अब 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है. अब तक इस पर मात्र पांच प्रतिशत कर लगता था. सभी प्रकार की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रीप्स पर पांच प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है. अब तक इस पर कोई कर का प्रावधान नहीं था. इंडस्ट्रीयल केबुल, ट्रांसफारमर्स और इंडस्ट्रीयल इनपूट के तहत बिजली के समान पर पर 13.5 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है. अब तक इन सामग्रियों पर आठ प्रतिशत प्रवेश कर लगता था.

बालू भी हुआ महंगा

बालू पर लगेगा साढे 13 प्रतिशत कर, अभी था पांच प्रतिशत नयी व्यवस्था में अब बालू भी महंगा हो जायेगा. सरकार ने इस पर साढे 13 प्रतिशत कर लगाने का फैसला लिया है. अब तक इस पर मात्र पांच प्रतिशत कर लगता था. सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, सुगंधी, प्रसाधान सामग्री और केश तेल पर 13.5 प्रतिशत कर लगेगा. कई दवाओं का सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग कर टैक्स की चोरी होती थी. इन सभी सामग्री पर पूर्व में पांच प्रतिशत कर का प्रावधान था. मॉस्क्यूटो रिपलेंट पर भी 13.5 प्रतिशत कर लगेगा, अब तक इस पर कोई कर नहीं लगता था. टैक्स नहीं लगने से व्यवसायियों द्वारा इसका उपयोग रसायनिक खाद के रूप में करते थे. फोम की शीट पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान, अब तक इस पर मात्र पांच प्रतिशत कर लगता था.

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