बल्डिर पर 19.58 लाख का जुर्माना, अवैध हस्सिा तोड़ने का आदेश

बिल्डर पर 19.58 लाख का जुर्माना, अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेशसंवाददाता, पटना उत्तरी श्रीकृष्णापुरी के तिलक मार्ग स्थित प्रमोद निलयम अपार्टमेंट के निर्माण में बरती गयी अनियमितता को लेकर नगर आयुक्त ने इसके बिल्डर सर्वोत्तम मल्टीकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर 19.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पीआरडीए कोष में यह राशि कंडोनेस, कंपाउंडिंग व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2016 10:01 PM

बिल्डर पर 19.58 लाख का जुर्माना, अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेशसंवाददाता, पटना उत्तरी श्रीकृष्णापुरी के तिलक मार्ग स्थित प्रमोद निलयम अपार्टमेंट के निर्माण में बरती गयी अनियमितता को लेकर नगर आयुक्त ने इसके बिल्डर सर्वोत्तम मल्टीकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर 19.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पीआरडीए कोष में यह राशि कंडोनेस, कंपाउंडिंग व दंड के तौर पर जमा होगी. इससे बिल्डर को सेटबैक व ऊंचाई में किये गये विचलन से बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि आयुक्त ने बिल्डर को पीछे के सेट बैक में निर्मित ट्वाॅयलेट तथा दायें दक्षिण के सेट बैक में सामंजन सीमा के बाहर के हिस्से को 30 दिन के अंदर तोड़ने का आदेश दिया है. साथ ही बिल्डर सामने की चहारदीवारी 6.12 मीटर छोड़ कर स्थापित करेंगे. 60 दिन बाद आदेश की पुन: समीक्षा होगी.पायी गयी थीं कई अनियमितताएंइस भवन के निर्माण में काफी अनियमितता की शिकायत पर सितंबर 2013 में निगरानी केस हुआ था. जांच में पाया गया कि सेट बैक के बिल्डिंग लाइन व रूफ प्रोजेक्शन में विचलन है. जी प्लस वन भवन की ऊंचाई में 1.51 मीटर की बढ़ोतरी पायी गयी. इससे भवन की ऊंचाई जी प्लस फोर में 15 मीटर से अधिक हो जायेगी. इतने ऊंचे भवन के लिए सड़क की चौड़ाई 40 फुट होना जरूरी है. बिल्डर ने 11 मीटर से ऊंचे भवन के लिए अग्निशमन विभाग से अनुमति भी नहीं ली थी.

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