बिना अनुमति पीआरडीए की जमीन पर कराया नर्मिाण, लगा 2.73 लाख जुर्माना

बिना अनुमति पीआरडीए की जमीन पर कराया निर्माण, लगा 2.73 लाख जुर्माना संवाददाता, पटना एएन कॉलेज की पूरब चाहरदीवारी से सटे पीआरडीए के प्लॉट नंबर एम 2/38 पर निगम को बताये बगैर अवैध निर्माण किये जाने के मामले में दर्ज निगरानीवाद की सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त जय सिंह ने 2.73 लाख रुपये का जुर्माना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2016 10:18 PM

बिना अनुमति पीआरडीए की जमीन पर कराया निर्माण, लगा 2.73 लाख जुर्माना संवाददाता, पटना एएन कॉलेज की पूरब चाहरदीवारी से सटे पीआरडीए के प्लॉट नंबर एम 2/38 पर निगम को बताये बगैर अवैध निर्माण किये जाने के मामले में दर्ज निगरानीवाद की सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त जय सिंह ने 2.73 लाख रुपये का जुर्माना किया है. उन्होंने डीड से अधिक 1.24 मीटर की भूमि पट्टी पर निर्मित संरचना तथा पीछे के सेट बैक में सामंजन सीमा से बाहर निर्मित 0.75 मीटर संरचना को 30 दिन के अंदर तोड़ने के आदेश दिये हैं. नक्शे स्वीकृत नक्शे जी प्लस थ्री के मुताबिक भवन के चौथे तल्ले पर निर्मित पिलर को तोड़ने व कंपाउंडिंग राशि 2.73 लाख रुपये 30 दिन के अंदर जमा करने के आदेश भी दिये हैं. नगर आयुक्त जय सिंह ने दिये अपने फैसले में कहा कि एम 2/38 की मूल आवंटी शोभा मिश्रा हैं, जिनको वर्ष 1977 में इसका आवंटन हुआ. यह भूखंड 1990 में सुमंत सिंह को बेचा गया, लेकिन नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया. उन्होंने भू संपदा पदाधिकारी को विहित प्रक्रिया के तहत लाभांश राशि प्राप्त करने व अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने पर अपेक्षित कार्रवाई का निर्देश दिया है. बॉक्स :::शहर में कई लोग बिल्डरों की मनमानी से त्रस्त हैं. कोई पैसा दिये जाने के बावजूद फ्लैट का आवंटन नहीं होने से परेशान है तो कोई आवंटन के समय डीड से अधिक ली जाने वाली राशि से दुखी है. अगर आप भी बिल्डरों की किसी ऐसी मनमानी से पीड़ित हैं तो कागजात के साथ हमसे संपर्क करें. हम आपकी परेशानी को अखबार के माध्यम से आलाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करें. आप अपनी शिकायत 9308540408 पर एसएमएस या वाट्सअप कर सकते हैं. इसके अलावा sumit.kumar@prabhatkhabar.in पर मेल भी किया जा सकता है.नोट : दोबारा पढ़ी गयी.\\\\B

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