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रंग- बिरंगे ड्रेस में नहीं दिखेंगे एमवीआइ

पटना: मोटर यान निरीक्षक यानी एमवीआइ रंग-बिरंगे ड्रेस में नहीं दिखेंगे. सड़कों पर पुलिस की तरह खाकी वर्दी में नजर आयेंगे. सिर पर खाकी टोपी और जेब में सीटी रखनी होगी. बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 256 के तहत निर्धारित ड्रेस पहन कर उन्हें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना है. विभागीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 12, 2013 7:45 AM

पटना: मोटर यान निरीक्षक यानी एमवीआइ रंग-बिरंगे ड्रेस में नहीं दिखेंगे. सड़कों पर पुलिस की तरह खाकी वर्दी में नजर आयेंगे. सिर पर खाकी टोपी और जेब में सीटी रखनी होगी. बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 256 के तहत निर्धारित ड्रेस पहन कर उन्हें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना है. विभागीय प्रधान सचिव ने एमवीआइ को वर्दी में ड्यूटी करने का सख्त निर्देश दिया है.

बगैर यूनिफॉर्म वाले एमवीआइ पर कड़ी कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी गयी है. निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक एमवीआइ को बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 की नियमावली 256 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

मोटर गाड़ी नियमावली में वरदी का निर्धारण
बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 256 में परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के लिए वर्दी का प्रावधान किया गया है. नियमावली के मुताबिक परिवहन उप निदेशक, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, सहायक परिवहन निदेशक मोटर गाड़ी निरीक्षक और सहायक मोटर गाड़ी निरीक्षक के लिए वर्दी निर्धारित है. खाकी वर्दी के साथ खाकी फीरोज या खाकी नुकीली टोपी या खाकी पगड़ी या गाढ़े नीली रंग की टोपी पहननी है. खाकी वर्दी के ऊपर बैज लगा रहेगा. जाड़े में खाकी कोट धारण करना है. मोटी गाड़ी निरीक्षक की वर्दी पर तीन तारे लाल और नीली रंग की फीता और जीएमवीडी लिखा बैज स्कंध रहेगा.

मोटर यान निरीक्षक निर्धारित ड्रेस में नहीं दिखते हैं. इससे एमवीआइ को पहचानना मुश्किल होता है. मोटर गाड़ी निरीक्षक और अधिकारी में अंतर नहीं दिखता है.

ड्रेस कोड अनुपालन की चेतावनी
विभागीय प्रधान सचिव ने भी नियमावली के तहत एमवीआइ को निर्धारित वर्दी में काम करने को कहा है, ताकि ड्रेस कोड निर्धारण का अनुपालन किया जा सके. अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले मोटर यान निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई होगी.

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