हाइकोर्ट ने कहा 70 वीं प्रारंभिक परीक्षा मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी 28 फरवरी तक दायर करें शपथ पत्र
हाइकोर्ट ने कहा 70 वीं प्रारंभिक परीक्षा मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी 28 फरवरी तक दायर करें शपथ पत्र
विधि संवाददाता,पटना पटना हाइकोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70 वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुक्रवार को आंशिक सुनवाई हुई. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार की कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वह 28 फरवरी तक शपथ पत्र दायर कर यह बताये कि यह याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर किए गए लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया . कोर्ट ने यह उम्मीद जाहिर की है कि परीक्षा केंद्रों पर स्थित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जायेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके. इसके पूर्व में आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर किया था. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फोरम ने याचिका को वापस लेकर पटना हाइकोर्ट में नये सिरे से लोकहित याचिका दायर किया है . इसी मामले को लेकर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा रिट याचिका हाइकोर्ट में पहले ही दायर की गयी है. याचिका पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ में पिछले दिनों सुनवाई की गयी थी. हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 30 जनवरी तक राज्य सरकार और बीपीएससी से स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने को कहा था . कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था की बीपीएससी द्वारा ली गयी परीक्षा का परिणाम हाइकोर्ट में दायर किये गये रिट याचिका के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा.
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