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आइएसआइ के सदस्य हैं आरोपित हैदर व मुजीबुल्लाह

एनआइए ने कोर्ट में दाखिल किया सबूत न्यायालय संवाददाता गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट के मामले के आरोपित हैदर व मुजीबुल्लाह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के सदस्य हैं. इससे संबंधित कागजात सोमवार को एनआइए के विशेष जज की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान एनआइए ने दाखिल किया व उसे चिह्नित करवाया. अभियोजन ने रांची […]

एनआइए ने कोर्ट में दाखिल किया सबूत

न्यायालय संवाददाता
गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट के मामले के आरोपित हैदर व मुजीबुल्लाह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के सदस्य हैं. इससे संबंधित कागजात सोमवार को एनआइए के विशेष जज की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान एनआइए ने दाखिल किया व उसे चिह्नित करवाया.
अभियोजन ने रांची स्थित एरम लॉज के मालिक मंजर इमाम को भी गवाह के रूप में पेश किया. एनआइए ने तलाशी के क्रम में एरम लॉज के कमरा नंबर आठ से बरामद उस कागजात की पहचान भी विशेष अदालत में करायी, जो उनके आइएसआइ का सदस्य होने का सबूत देता है. एनआइए ने बताया कि चार व छह नवंबर, 2013 और 31 जनवरी 2014 को जब कमरे की तलाशी ली, तो महत्वपूर्ण कागजात के अलावा कमरे से नौ जिंदा बम, बड़े पैमाने पर लोहे की कील, तार व कूकर बरामद किये गये थे.
गवाह मंजर इमाम ने बताया कि दोनों अभियुक्त हैदर अली व मुजीबुल्लाह ने उनके लॉज में प्रतियोगी छात्र के रूप में कमरे को किराये पर लिया था तथा अपने को कमीशन की तैयारी करने
के रूप में पहचान कराया था. गवाह ने गवाही के दौरान अदालत में उपस्थित हैदर अली और मुजीबुल्लाह की पहचान करते हुए कहा कि यही दोनों शख्स उनके यहां कमरा किराये पर लिया था. गवाही के दौरान बड़ी
सुरक्षा के बीच मामले के सभी अभियुक्त अदालत में उपस्थित हुए. इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये.
हालांकि बचाव पक्ष ने गवाह से जिरह के दौरान उक्त दाखिल कागजात को फर्जी बताते हुए आइएसआइ का सदस्य होने का सबूत होने का खंडन किया.उन्होंने कहा कि यही दोनों आरोपित एरम लॉज में कमरे को किराये पर लिये थे, स्पष्ट रूप से कागजात साबित नहीं करता है.

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