आइजीआइएमएस में दूरी के अनुसार एंबुलेंस का किराया
पटना : अब इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान में मरीजों को किलो मीटर के अनुसार एंबुलेंस का भुगतना करना होगा. एंबुलेंस के किलोमीटर के अनुसार ही मरीज को किराया देना होगा. इतना ही नहीं अगर बिना अनुमति के कोई भी एंबुलेंस अस्पताल परिसर में प्रवेश करती है तो इसके प्रति कार्रवाई भी की जायेगी. सोमवार को […]
पटना : अब इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान में मरीजों को किलो मीटर के अनुसार एंबुलेंस का भुगतना करना होगा. एंबुलेंस के किलोमीटर के अनुसार ही मरीज को किराया देना होगा. इतना ही नहीं अगर बिना अनुमति के कोई भी एंबुलेंस अस्पताल परिसर में प्रवेश करती है तो इसके प्रति कार्रवाई भी की जायेगी. सोमवार को आइजीआइएमएस प्रशासन की ओर से अवैध एंबुलेंस की धड़पकड़ कार्रवाई की गई. इसमें 70 एंबुलेंस को बिना अनुमति के पकड़ा गया और कड़ी चेतावनी के बाद छोड़ दिया गया.
जानकारी देते हुए अस्पताल के डायरेक्टर डॉ एनआर विश्वास ने बताया कि अस्पताल के सुरक्षा कर्मचरियों की मदद से अवैध एंबुलेंस को परिसर से निकाला गया. उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को अस्पताल प्रशासन बोर्ड की बैठक है. इस बैठक में सभी एंबुलेंस कारजिस्ट्रेशन, ड्राइवर व खलासी की पहचान पत्र के जमा करने के साथ ही अस्पताल परिसर में एंबुलेंस चलाने की अनुमति दी जायेगी. डायरेक्टर ने बताया कि रेट चार्ट बोर्ड की बैठक में ही तय किया जायेगा.
वेंडरों को जल्द मिलेगा वेंडर जोन का लाभ
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा है कि वह जल्द से जल्द वेंडर जोन बना कर फुटपाथ दुकानदारों को जगह मुहैया कराये. सोमवार को फुटपाथ दुकानदार संघ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने यह निर्देश दिया. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि िबना वेंडडर जोन का निर्माण किये किसी दुकाानदार को हटाया नहीं जाना चाहिए. मामले में त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है.