लाल-नीली बत्ती का दुरुपयोग करने पर फंसेंगे

वाहन जब्त कर रजिस्ट्रेशन किया जायेगा कैंसिल, लाइसेंस भी होगा रद्द पटना : यदि आपने लाल या नीली बत्ती का दुरुपयोग किया तो बुरी तरह फंसेंगे. आपका वाहन तो जब्त होगा ही, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और फिर भारी जुर्माना लगाया जायेगा. हाल की आतंकी घटनाओं के मद्देनजर पटना के कमिश्नर आनंद किशोर ने डीआइजी, डीएम, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 28, 2016 2:01 AM
वाहन जब्त कर रजिस्ट्रेशन किया जायेगा कैंसिल, लाइसेंस भी होगा रद्द
पटना : यदि आपने लाल या नीली बत्ती का दुरुपयोग किया तो बुरी तरह फंसेंगे. आपका वाहन तो जब्त होगा ही, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और फिर भारी जुर्माना लगाया जायेगा.
हाल की आतंकी घटनाओं के मद्देनजर पटना के कमिश्नर आनंद किशोर ने डीआइजी, डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और डीटीओ को पत्र लिख कर कहा है कि जिन्हें परिवहन विभाग अनुमति दे चुका है उनके अतिरिक्त भी इसके प्रयाेग करने की जानकारी मिली है. इसे अभियान चलाकर रोका जाये और फिर उन पर कड़ी कार्रवाईकी जाये.
ये कर सकते हैं लाल बत्ती (फ्लैशर सहित) का प्रयोग
– राज्यपाल -मुख्यमंत्री
– भूतपूर्व राज्यपाल
-बिहार विधान परिषद के सभापति
– बिहार विधान सभा के अध्यक्ष
– पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
– लोकायुक्त – कैबिनेट स्तर के मंत्री
– उपाध्यक्ष, राज्य योजना पर्षद
– भूतपूर्व मुख्यमंत्री
– विधानसभा व विप के विरोधी दल के नेता
– पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशगण
– वित्त विभाग के पांच सरकारी गाड़ियों जो भारत सरकार एवं अन्य राज्यों के उच्च पदस्थ व्यक्तियों के आगमन पर प्रयोग में लायी जाये
ये कर सकते हैं लाल बत्ती (फ्लैशर रहित) का प्रयोग
– उप सभापति बिहार विप
– उपाध्यक्ष, विधानसभा
-राज्य मंत्री -उप मंत्री
-राज्य निर्वाचन आयुक्त
-राज्य योजना पर्षद के सदस्य
-मुख्य सचिव, -महाधिवक्ता
-अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग
-अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग
-अध्यक्ष, अनुसूचित जन जाति आयोग
-अध्यक्ष, अति पिछड़ा वर्ग आयोग
-अध्यक्ष, महादलित आयोग
– अध्यक्ष, उच्च जातियों के लिए राज्य अायोग – अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग -बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
– प्रधान अपर महाधिवक्ता
ये कर सकते हैं गाड़ी में नीली बत्ती का प्रयोग
– सभी प्रधान सचिव – डीजीपी-एडीजी -सरकार के सचिव
– महा निबंधक-निबंधक हाई कोर्ट
– प्रमंडलीय आयुक्त
– पुलिस महानिरीक्षक
– क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक
– राज्य परिवहन आयुक्त
– क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक
– जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रधान न्यायाधीश – डीएम – एसपी
– अपर जिला व सत्र न्यायाधीश
– डीडीसी
– अपर जिला दंडाधिकारी
-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
– अनुमंडल अधिकारी
-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी

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