पटना : समस्तीपुर में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नागेश्वर शर्मा ने अपनी आय के ज्ञात स्रोत से चार करोड़ 99 लाख 5307 रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित की. यह आय से 537 फीसदी अधिक है. आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत अनुसंधान पूरा कर अभियुक्त नागेश्वर शर्मा, उनके पिता बद्री शर्मा व पत्नी आशा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र सौंपा है. बद्री शर्मा व आशा देवी के विरुद्ध अपराध में सहयोग व उत्प्रेरण का आरोप प्रमाणित हुआ है. नागेश्वर के खिलाफ फरवरी,13 को आर्थिक अपराध इकाई ने कांड दर्ज किया था.
आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जब तलाशी की गयी तो एक टोयटा लैंड क्रूजर, दो बीएमडब्ल्यू कार, एक टोयटा फोरचूनर कार, एक हुंडई कार, सोना व चांदी के आभूषण, निवेश के कागजात, भूखंड व मकान सहित अन्य चल-अचल संपत्ति अर्जित करने संबंधी कागजात आदि बरामद हुआ था.
अनुसंधान में पाया कि अवैध कमाई द्वारा नागेश्वर शर्मा ने पटना के अतिरिक्त औरंगाबाद जिले में अपने पिता बद्री शर्मा, पत्नी आशा देवी व पुत्र रघुवर किशोर व अभिषेक कुमार के नाम से 31 भूखंड खरीद रखा है. विभिन्न बैंक में 25 लाख से अधिक रुपये का निवेश किया है. इसके
अतिरिक्त विभिन्न बीमा पॉलिसियों में भी निवेश किया गया. आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 20 फरवरी 2013 को अलग-अलग सात टीम द्वारा अभियुक्त के पटना, नौबतपुर, दाउदनगर, समस्तीपुर, बिहटा थाना के पैनाल ग्राम स्थित कुल सात ठिकाने पर छापामारी की गयी थी.
आय से अधिक पांच करोड़ अर्जित की अवैध संपत्ति
आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दो आरोप पत्र और सौंपा है. भागलपुर जिला के तत्कालीन अवर निबंधक मो़ कमाल अशरफ व मुजफ्फरपुर में सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता भरत पूर्वे के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया है. दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने के मामले में आर्थिक अपराध थाना में वर्ष 2013 में कांड दर्ज है.