आवासीय क्षेत्र में रात दस बजे के बाद न बजाएं हॉर्न

सख्त हुआ प्रशासन पटना : शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने प्रावधान को और कड़ा करना शुरू कर दिया है. अब रिहायशी इलाके में रात दस बजे के बाद हाॅर्न बजाने पर भी कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है. विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो फिर कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2016 7:19 AM
सख्त हुआ प्रशासन
पटना : शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने प्रावधान को और कड़ा करना शुरू कर दिया है. अब रिहायशी इलाके में रात दस बजे के बाद हाॅर्न बजाने पर भी कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है. विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो फिर कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा.
लाउडस्पीकर एक्ट के साथ ही पर्यावरण सुरक्षा एक्ट और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया जायेगा. संबंधित लोगों पर हाइकोर्ट के आदेश के अवमानना का भी केस दर्ज होगा. डीएम एसके अग्रवाल ने मंगलवार को एसएसपी, सिटी एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष के साथ ध्वनि प्रदूषण के बिंदु पर दिये गये आदेश की समीक्षा करते हुए नये निर्देश जारी किये. ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज होगी.

Next Article

Exit mobile version