मैट्रिक का प्रमाणपत्र भी जन्मतिथि के लिए होगा मान्य
पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशियों द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा दे. अगर कोई प्रत्याशी मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास है तो प्रमाणपत्र में जो जन्म तिथि दी गयी है, उसे ही वैध माना […]
पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशियों द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा दे.
अगर कोई प्रत्याशी मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास है तो प्रमाणपत्र में जो जन्म तिथि दी गयी है, उसे ही वैध माना जायेगा. प्रत्याशियों के नामांकन के दिन उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए. 21 वर्ष से कम उम्र के प्रत्याशी का नामांकन पत्र अस्वीकृत हो जायेगा. प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करते समय जन्मतिथि को लेकर कई तरह की शिकायतें 2011 के आम चुनाव के दौरान आयोग को मिली थी.
इसका निराकरण करते हुए आयोग ने सभी जिलों को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है. यह कहा गया है कि नामांकन दाखिल करते समय मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा पास प्रत्याशियों को प्रमाणपत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी.
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशी के मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष के प्रमाणपत्र में दर्ज उम्र के आधार पर उसके उम्र की गणना की जायेगी, चाहे मतदाता सूची या मतदाता पहचान पत्र में उसकी उम्र इससे भिन्न ही क्यों नहीं दर्ज हो. अगर कोई प्रत्याशी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो मतदाता सूची में दर्ज उम्र के आधार पर उसकी उम्र के संबंध में निर्णय लिया जायेगा.