बिहार सरकार को राज्यकर्मियों को देना होगा प्रमोशन

पटना : सूबे के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में रोक के आदेश को आज पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने यह माना है कि सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगायी है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 15, 2016 6:26 PM

पटना : सूबे के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में रोक के आदेश को आज पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने यह माना है कि सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगायी है तो फिर राज्य सरकार ऐसी कोई रोक कैसे लगा सकती है. गौरतलब हो कि सूबे की सरकार ने 12 अगस्त 2014 से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति पर रोक लगा दिया था.

राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ सरकारी कर्मचारी हाईकोर्ट में चले गयेथे. हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता को लेते हुए अपना फैसला सुनाई और कहा कि चुकी इस मामलेमें राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कोई स्टे आर्डर भी नहीं ला पाई है इसलिए बिहार में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक को हटा लिया गया है. क्योंकि राज्य सरकार का यह फैसला पूरी तरह गलत है और ठीक नहीं.

Next Article

Exit mobile version