पंचायत चुनाव में नामांकन का मामला
पटना : पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हर पद के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र के साथ मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य होगा. उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि उनके ऊपर किसी न्यायालय में तो केस दर्ज नहीं है. अगर केस दर्ज है तो उनका पूर्ण विवरण देना अनिवार्य होगा. शपथपत्र में कारावास या अर्थदंड का प्रकार व अवधि, दंडादेश के विरुद्ध अपील या पुनर्विचार का आवेदन दायर, अपराध से दोषमुक्त होने, जमानत, काराधीन रहने की अवधि और आरोप की प्रवृति का उल्लेख करना है.
इसमें संबंधित न्यायालय का नाम और वाद संख्या भी अंकित करनी है. किसी मामले में संज्ञान लिया गया है तो उसका विवरण भी देना है. नामांकन दाखिल करने की तिथि के छह माह पूर्व वैसे किसी मामले में आरोप लगा है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी. पंचायत चुनाव में छह माह से अधिक दिनों तक जेल में सजा काट चुके व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा. राज्य नर्विाचन आयोग ने इसको लेकर जिला प्रशासन को दिशा-निर्देश भेजा है. भारत के भीतर या बाहर किसी दंड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भन्नि किसी अपराध के लिए छह माह से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता हैं.
इसके साथ ही भ्रष्ट आचरण में दोषी पाया गया व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है. वहीं केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्युत और किसी लोकसेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है. जिला प्रशासन ने राज्य आयोग के द्वारा मिले निर्देश को जिले में प्रतिनियुक्त सभी आरओ व एआरओ को भी अवगत करा दिया है.