नौ पर एफआइआर, साढ़े तीन लाख जुर्माना वसूला

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सरस्वती पूजा पर प्रशासन ने कंट्रोल किया ध्वनि प्रदूषण डीएम ने कहा, डीजे संचालक एवं बैंड बाजा के प्रबंधकों से भराये गये बांड पटना : ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के हाइकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासनिक सख्ती का असर पटना में दिखाई देने लगा है. अब तक ध्वनि प्रदूषण के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 16, 2016 6:43 AM
ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ
सरस्वती पूजा पर प्रशासन ने कंट्रोल किया ध्वनि प्रदूषण
डीएम ने कहा, डीजे संचालक एवं बैंड बाजा के प्रबंधकों से भराये गये बांड
पटना : ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के हाइकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासनिक सख्ती का असर पटना में दिखाई देने लगा है. अब तक ध्वनि प्रदूषण के मामले में नौ लोगों पर एफआइआर हो चुकी है. तीन लाख चौबीस हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है.
सरस्वती पूजा के दौरान भी ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रहा. प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी नियमों का कड़ाई से पालन किया गया. डीएम संजय कुमार अग्रवाल की निगरानी में इस दौरान लाउडस्पीकर अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का अनुपालन कराया गया. उन्होंने समीक्षा बैठक में सभी एसडीओ और थानाध्यक्ष को ध्वनि प्रदूषण के मामले में कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा था. ध्वनि प्रदूषण एवं लाउडस्पीकर एक्ट के प्रावधानों के उल्लघंन करने के आरोप में 9 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दानापुर थाना क्षेत्र में तीन, गांधी मैदान, पीरबहोर, पत्रकार नगर, आलमगंज, धनरूआ एवं पुनपुन थाना में एक-एक मामलों में प्राथमिकी हुई है.
वहीं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रेशर हॉर्न के संबंध में कार्रवाई करते हुए 318 वाहनों से तीन लाख अठारह हजार रुपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूली गयी है. दानापुर अनुमंडल के अन्तर्गत छह वाहनों से छह हजार रुपये की राशि वसूली की गयी. इस बार हाइकोर्ट के आदेश से भी आयोजकों को अवगत कराया गया था. मालूम हो कि किसी व्यक्ति द्वारा शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है.

Next Article

Exit mobile version