केवल राजधानी में ही 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक

सीएम के निर्देश को तोड़ कर लागू करने की तैयारी पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश है कि 15 साल पुरानी सभी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाये. हालांकि, विभागीय स्तर पर इस निर्देश को तोड़-मरोड़ कर लागू करने की रणनीति तैयार की गयी है. परिवहन विभाग सिर्फ राजधानी के अंदर प्रवेश करने वाले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 16, 2016 6:57 AM
सीएम के निर्देश को तोड़ कर लागू करने की तैयारी
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश है कि 15 साल पुरानी सभी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाये. हालांकि, विभागीय स्तर पर इस निर्देश को तोड़-मरोड़ कर लागू करने की रणनीति तैयार की गयी है.
परिवहन विभाग सिर्फ राजधानी के अंदर प्रवेश करने वाले 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. राज्य के अन्य हिस्सों में और पटना के ठीक बाहर बाइपास पर ऐसे वाहन आराम से चलाये जा सकते हैं. इसको लेकर विभागीय स्तर पर सभी जिलों के डीएम को दिशा-निर्देश भेज दिया गया है.
टैक्स कम आने का था भय
15 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध की बात आयी तो विभाग को राजस्व की याद आने लगी. ऐसे वाहनों में अधिकांश ट्रक हैं, जिससे रोड टैक्स के रूप में सरकार को लाखों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है.
सीएम दे दिया था निर्देश
बिहार में बढ़ते प्रदूषण को कम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. अब विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि 15 साल पुरानी सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ियों पर रोक लगाने को कहा गया था. वह भी सिर्फ राजधानी में. राजधानी के बाहर ऐसी गाड़ियां आराम से चल सकती हैं.
परमिट देने के समय बांड
15 साल पुरानी गाड़ी सड़क पर नहीं चले, इसके लिए परमिट दिये जाने के समय ही मालिक से एक बांड भरवाया जायेगा. बांड में लिखा होगा कि जब उनकी गाड़ी सड़क पर पकड़ी जायेगी, तो उसे सीज कर लिया जायेगा. बांड भरने पर ही परमिट मिलेगा.
अिधकारी बोले
मुख्यमंत्री का निर्देश सिर्फ 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए आया था और वह भी सिर्फ राजधानी में. बाहर में यह गाड़ियां चल सकती हैं. इसको लेकर सभी डीएम व डीटीओ को दिशा-निर्देश भेजा गया है. अब उनको काम करना है.
नवीन चंद्र, आयुक्त
परिवहन विभाग

Next Article

Exit mobile version