पंचायत चुनाव में आरक्षण पर सुनवाई 22 को

पटना : पटना उच्च न्यायालय में 22 फरवरी को पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी. जस्टिस ज्योति शरण की एकल पीठ ने बुधवार को इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर सभी याचिकाओं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2016 1:19 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय में 22 फरवरी को पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी. जस्टिस ज्योति शरण की एकल पीठ ने बुधवार को इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर सभी याचिकाओं काे एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
निगरानी के डीएसपी बहाल : पटना उच्च न्यायालय ने छपरा के जेपी विवि में संबंद्ध काॅलेजों की वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए निगरानी ब्यूरो के डीएसपी को प्रतिनियुक्त किया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने डीएसपी विजय कुमार श्रीवास्तव को यह जिम्मेवारी दी है. उन्हें छह सप्ताह में पूरी रिपोर्ट पटना उच्च न्यायालय को सौंपने को कहा है. कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को एक तेज तर्रार अधिकारी को बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा था. निगरानी ब्यूरो ने विजय कुमार श्रीवास्तव को इसके लिए अधिकृत किया.
बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र के कैसे दे रही राशि : पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के ही राज्य सरकार को किस आधार पर राशि उपलब्ध करा रही है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधाररी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका की सुनवाई के क्रम में यह सवाल उठाया.
इसके जवाब में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार अपनी ओर से इस मामले में सफाई देना चाहती है. इस पर कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दायर कर सरकार इस मामले में अपनी सफाई दे. कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 16 मार्च तक की मोहलत दी है.

Next Article

Exit mobile version