दुष्कर्म कांड : राजबल्लभ का हथियार व माइनिंग लाइसेंस होगा रद्द

डीआइजी ने नालंदा के एसपी को दिया निर्देश पटना : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में फंसे राजद विधायक राजबल्लभ यादव का अब हथियार व माइनिंग का लाइसेंस भी रद्द होगा. इससे संबंधित निर्देश डीआइजी केंद्रीय शालीन ने नालंदा के एसपी को दिया है. डीआइजी ने एसपी को निर्देश दिया है कि वे विधायक के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2016 7:24 AM
डीआइजी ने नालंदा के एसपी को दिया निर्देश
पटना : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में फंसे राजद विधायक राजबल्लभ यादव का अब हथियार व माइनिंग का लाइसेंस भी रद्द होगा. इससे संबंधित निर्देश डीआइजी केंद्रीय शालीन ने नालंदा के एसपी को दिया है. डीआइजी ने एसपी को निर्देश दिया है कि वे विधायक के सभी हथियार के लाइसेंस की जानकारी लेने के बाद संबंधित जिले के डीएम से रद्द करने की अनुशंसा करें.
पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि विधायक माइनिंग के धंधे से भी जुड़े हैं और उनके पास इससे सबंधित लाइसेंस भी है. माइनिंग के धंधे के मामले में डीआइजी ने संबंधित विभाग को लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा करने का भी निर्देश एसपी ने दिया है. इसके अलावा सबसे अहम निर्देश दिया है कि विधायक की तमाम चल व अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा को अपने पास रखें ताकि अगर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाये, तो उनकी सारी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सके. बताया जाता है कि पुलिस ने उनके चुनाव के समय दिये गये चल-अचल की संपत्ति का ब्योरा का पत्र जिला प्रशासन से ले लिया है. डीआइजी शालीन ने बताया कि नालंदा एसपी को विधायक की तमाम चल व अचल संपत्ति का ब्योरा रखने को कहा गया है.
विधायक की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे रश्मि शिखा ने नवादा विधायक राजबल्लभ यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी . विधायक नाबालिग दुष्कर्म कांड के आरोपित हैं. अग्रिम जमानत अर्जी पर आरोपित पक्ष से कमलेश कुमार,दीपक कुमार रस्तोगी व सहायक विरमणी कुमार अधिवक्ता ने बहस की. इन्होंने बहस के दौरान प्राथमिकी के कमजोर बिंदुओं को जहां उजागर किया,वहीं अभियोजन पक्ष से वरीय अधिवक्ता सीताराम सिंह व विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों की सुनवाई का हवाला देते हुए आरोपित पक्ष का विरोध किया.

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