हाइकोर्ट ने निगम अफसरों व थानेदारों को दिया टास्क

पटना: पटना हाइकोर्ट ने राजधानी से खटालों को नहीं हटाये जाने पर नगर निगम व जिला प्रशासन को कड़ा टास्क सौंपा है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व शैलेश कुमार सिन्हा के खंडपीठ ने नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी व शहर के सभी थानेदारों से कहा है कि वे हलफनामा दायर कर बतायें कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2013 7:04 AM

पटना: पटना हाइकोर्ट ने राजधानी से खटालों को नहीं हटाये जाने पर नगर निगम व जिला प्रशासन को कड़ा टास्क सौंपा है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व शैलेश कुमार सिन्हा के खंडपीठ ने नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी व शहर के सभी थानेदारों से कहा है कि वे हलफनामा दायर कर बतायें कि उनके इलाके में कहीं भी खटाल नहीं है.

सभी थानेदार व कार्यपालक अधिकारियों को अलग-अलग हलफनामा दायर करना होगा. खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी के इलाके में खटाल है भी, तो यह बताना होगा कि उसे कितने दिनों में खाली करा लिया जायेगा. कोर्ट ने पांच अगस्त 1998 को भी इस प्रकार के आदेश दिये थे. इसी का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह बार-बार आदेश जारी नहीं करेगा. खंडपीठ ने कहा कि अब तो हद हो गयी है. कई बार निर्देश दिये जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

अधिकारियों को 17 जनवरी तक का समय दिया गया है. इस अवधि में सबको अपने इलाके से संबंधित हलफनामा दायर देना होगा. रामजन्म मेहता व अन्य की लोकहित याचिका पर खंडपीठ सुनवाई कर रहा है.

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