पटना : बिहार के मोकामा विधानसभा से निर्वाचित विधायक अनंत सिंह के शपथ ग्रहण मामले की प्रक्रिया पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने विधानसभा से शपथ ग्रहण के मामले में प्रावधानों का ब्यौरा मांगा है. न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा ने आठ मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है.
गौर हो कि जेल में बंद होने के कारण मोकामा के विधायक अनंत सिंह का विधानसभा में शपथ ग्रहण नहीं हुआ है. इस संबंध में अनंत सिंंह की ओर से याचिका दायर हुई, जिसमें कहा गया कि शपथ नहीं लेने से विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है. याचिका में कहा गया है कि इससे क्षेत्र का विकास कार्य ठप है. इस वजह से विधानसभा जाना जरूरी है.