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आरटीपीएस : तत्काल सेवा के लिए देना होगा साक्ष्य

पटना: सरकार ने जाति, आय व आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तत्काल सेवा लागू कर दी है. इसका लाभ लेने के लिए आवेदक को स्वयं का साक्ष्य देना होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने साक्ष्यों की सूची जारी कर दी है. अगर आप सामान्य तरीके से इन प्रमाणपत्रों को लेना चाहते हैं, तो उसमें भी राहत […]

पटना: सरकार ने जाति, आय व आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तत्काल सेवा लागू कर दी है. इसका लाभ लेने के लिए आवेदक को स्वयं का साक्ष्य देना होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने साक्ष्यों की सूची जारी कर दी है. अगर आप सामान्य तरीके से इन प्रमाणपत्रों को लेना चाहते हैं, तो उसमें भी राहत देने का निर्णय लिया गया है. शुरू में 21 दिनों के अंदर प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया था. सेवा की लोकप्रियता को देखते हुए इसकी समयसीमा 14 दिन कर दी गयी थी और अब इसे 10 दिन कर दिया गया है. हाल ही में मंत्रिमंडल ने इस पर सहमति दी है.

ये भी दिये जा सकते हैं : इसके अलावा बीपीएल, राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, मतदाता सूची, मनरेगा का जॉब कार्ड, विकलांगता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य व केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचानपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या डाकघर द्वारा 31 अगस्त 2010 तक खोला गया खाता, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी/एसटी/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था से जारी विद्यार्थी फोटो पहचानपत्रदेना होगा.

इससे भी चल सकता है काम : सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि इन साक्ष्यों में से अगर कोई उपलब्ध नहीं है, तो स्थानीय हलका कर्मचारी, पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन देता है, तो उन्हें ये सारी सेवाएं तत्काल सेवा के रूप में मिल सकती हैं.

क्या देना होगा साक्ष्य
जाति प्रमाणपत्र के लिए खतियान की छायाप्रति या आवेदक अथवा उसके परिजन के नाम पर पहले निर्गत प्रमाणपत्र देना होगा. आवासीय प्रमाणपत्र के लिए अद्यतन भू-लगान राजस्व की रसीद की छाया प्रति, भूमिहीनों को आवंटित भूमि का परचा की छाया प्रति, राजस्व अभिलेख यथा खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी कागजात, अद्यतन विद्युत विपत्र की छाया प्रति, अद्यतन दूरभाष विपत्र की छाया प्रति, आवेदक या उनके परिजन के नाम पर पहले निर्गत प्रमाणपत्र और अद्यतन होल्डिंग टैक्स भुगतान की रसीद होना चाहिए. आय प्रमाणपत्र के लिए अद्यतन वेतन परचा की छाया प्रति, अद्यतन आयकर भुगतान के साक्ष्य की प्रति, अद्यतन पेंशन परची की छाया प्रति अथवा आवेदक या उनके परिजन के नाम पर पहले निर्गत प्रमाणपत्र होना चाहिए.

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