ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बालू खनन की मांगी रिपोर्ट

पटना : बिना पॉल्यूशन क्लियरेंस के बालू खनन करनेवालों को अब भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई राहत देने को तैयार नहीं है. ट्रिब्यूनल ने खान-भूतत्व विभाग, बिहार से बालू खनन की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है. खान भूतत्व विभाग ने 29 जिलों के खनन पदाधिकारियों को बालू खनन को ले कर सोमवार तक रिपोर्ट मुख्यालय में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 6, 2016 5:54 AM
पटना : बिना पॉल्यूशन क्लियरेंस के बालू खनन करनेवालों को अब भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई राहत देने को तैयार नहीं है. ट्रिब्यूनल ने खान-भूतत्व विभाग, बिहार से बालू खनन की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है. खान भूतत्व विभाग ने 29 जिलों के खनन पदाधिकारियों को बालू खनन को ले कर सोमवार तक रिपोर्ट मुख्यालय में समर्पित करने को कहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने 19 जनवरी से बिना पॉल्यूशन क्लियरेंस के बालू खनन परबिहार में रोक लगा दी है.
इस रोक के कारण 29 जिलों में 20 जनवरी से बालू खनन का काम ठप है. 29 जिलों में बालू खनन शुरू कराने के लिए खान-भूतत्व विभाग सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिएअभी विधि परामर्शियों से सलाह ही ले रहा है कि इसी बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने बिना पॉल्यूशन क्लियरेंस के चल रहे बालू खनन पर विभाग से रिपोर्ट
तलब कर दी है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने पूछा है कि कोर्ट के फैसले का शत-प्रतिशत पालन हुआ है या नहीं, इसकी सच्ची रिपोर्ट विभाग ट्रिब्यूनल में 10 दिनों में समर्पित करे.

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